बैंक से रोकड़ आहरण पर टीडीएस के प्रावधान के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रोकड़ निकासी की सीमा जो एक करोड़ है उसकी गणना करते समय एक अप्रैल 2019 से 31 अगस्त 2019 के बाद निकाली गई राशि भी जोड़ी जाएगी लेकिन टीडीएस 1 सितंबर 2019 के बाद रोकड़ निकासी की गई राशि पर काटा जाएगा।
उदाहरण के लिए यदि आपने इस वर्ष 31 अगस्त 2019 तक 1 करोड़ से अधिक की राशि रोकड़ राशि निकाल ली है तो 1 सितंबर 2019 के बाद आपके हर रोकड़ आहरण पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।